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जलगांव जिले में 30 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का फैसला

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेशों का पालन कर शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें।

जलगांव जिले में आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों की मतगणना और क्रिसमस पर्व के मद्देनज़र कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अपर जिला दंडाधिकारी वैशाली चव्हाण ने मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 (1) व (3) के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
यह निषेधात्मक आदेश 16 दिसंबर 2025 की रात 00.01 बजे से 30 दिसंबर 2025 की रात 12.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार इस अवधि में हथियार रखने, विस्फोटक या अन्य खतरनाक वस्तुओं के उपयोग, पुतला दहन, पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने, अवैध सभाओं और जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
हालांकि, सरकारी कार्यक्रम, अंत्ययात्राएं, विवाह समारोह, धार्मिक जुलूस तथा शासकीय सेवा में कार्यरत वे कर्मचारी जिन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार हथियार रखना आवश्यक है, उन्हें इस आदेश से छूट दी गई है।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेशों का पालन कर शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें।

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